विश्व

यौन अपराधियों की स्वीकृति से किया जा सकेगा उनका 'बधिया', बदले में कम होगी उनकी सजा: थाईलैंड सरकार

Renuka Sahu
13 July 2022 1:20 AM GMT
With the approval of sex offenders, they can be castrated, in return their punishment will be reduced: Thailand government
x

फाइल फोटो 

थाईलैंड सरकार की सरकार ने देश के अंदर यौन अपराधों को कम करने के लिए एक अनूठा फैसला लिया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। थाईलैंड सरकार (Thailand Government) की सरकार ने देश के अंदर यौन अपराधों को कम करने के लिए एक अनूठा फैसला लिया है. जिसके तहत थाईलैंड सरकार यौन अपराधियों पर अकुंश लगाने जा रही है. इसके लिए थाईलैंड की सरकार ने मंगलवार को स्वैच्छिक रासायनिक बधियाकरण (Chemical Castration) विधेयक लाई थी. जिसे थाई सीनेट में सांसदों का भरपूर समर्थन मिला है और यह विधेयक पारित हो गया है. इस विधेयक के बाद थाईलैंड यौन अपराधियों का कानूनी बधियाकरण करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. इसके बाद अब थाईलैंड (Thailand)में यौन अपराधियों की स्वीकृति से उनका बधिया किया जा सकेगा. इसके एवज में उन्हें सुनाई गई सजा को कम किया जा सकता है.

दोबारा यौन अपराध करने वाले अपराधियों पर होगा लागू
थाईलैंड सरकार की तरफ से यौन अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिए पारित किए स्वैच्छिक रासायनिक कास्ट्रेशन विधेयक के तहत उन्हींं यौन अपराधियों पर बधियाकरण की कार्रवाई की जाएगी, जो आदतन या दोबारा यौन अपराध में शामिल हैं. बैंकाक पोस्ट के अनुसार इसके लिए भी यौन अपराधियों से पहले स्वीकृति ली जाएगी, इसके लिए उनके बधिया करने की कार्रवाई की जाएगी.
इंजेक्शन के जरिए होगी बधियाकरण की प्रक्रिया
बैंकाक पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार थाई सीनेट में पारित किए गए विधेयक के तहत यौन अपराधियों के खिलाफ बधियाकरण की प्रक्रिया मानकों के अनुरूप की जाएगी. रिपोर्ट के तहत विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि यौन अपराधी की स्वीकृति के बाद मनोरोग विशेषज्ञ और डॉक्टर की सिफारिश पर ही बधियाकरण की प्रक्रिया की जाएगी. जिसके तहत यौन अपराधियों के टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जांएगे. विधेयक में ऐसे इंजेक्शन के एवज में यौन अपराधियों की सजा कम करने का प्रावधान किया गया है.
विधेयक को अभी बनना है कानून
थाईलैंड सरकार की तरफ से स्वैच्छिक रासायनिक कास्ट्रेशन विधेयक को अभी कानून बनना है. बैंकाक पोस्ट के अनुसार मंगलवार को यह विधेयक थाई सीनेट में सर्वसम्मति से पारित हुआ है. जिसके समर्थन में 145 वोट पड़े तो वहीं विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. वहीं सीनेट में पारित होने के बाद थाई रायल गजट में प्रकाशित होगा. जिसके बाद यह कानून हाेगा. इस विधेयक को लेकर थाई सरकार कह रही है कि यह सजा का नया रूप नहीं है.
दुनिया के आठ देशों में पहले से लागू है रासायनिक बधियाकरण की प्रक्रिया
यौन अपराधियों का रासायनिक बधिया करने वाले देशों की सूची में नया नाम थाईलैंड का जुड़ा है. इससे पूर्व दुनिया के आठ देशों में यौन अपराधियों के खिलाफ रासायनिक बधियाकरण की कार्रवाई की जाती है. इस सूची में दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, अमेरिका, पोलैंड, नार्वे, डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों का नाम शामिल है.
Next Story