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लंदन। भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवालिया घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद भारतीय बैंक विजय माल्या की संपत्तियों पर आसानी से कब्जा कर सकेंगी। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की वसूली के लिए माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई थी। माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए अभी एक मौका बाकी है। माना जा रहा है कि माल्या के वकील जल्द ही इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल करेंगे।
जुलाई में ही विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने उनके शेयर बेचकर 792.12 करोड़ रुपये हासिल किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम की तरफ से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने माल्या के शेयर बेचे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इन शेयरों को जब्त कर लिया था। उसके बैंकों के पैसा रिकवर करने के लिए ऐसा किया था। ईडी ने हाल में डीआरटी को इन शेयरों को बेचने की इजाजत दी थी।
भारत में तीन केस माल्या लड़ रहा है- माल्या का कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऑफर जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जजमेंट डेट पर लगाए जा रहे 11.5 फीसदी ब्याज को माल्या की चुनौती और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कार्यवाही को चुनौती। मार्शल ने आगे कहा कि भारत में वकीलों को निर्देश देने की अनुमति नहीं देना और फिर शिकायत करना कि भारत में इन मुकदमों में प्रगति नहीं हुई है, यह ठीक नहीं है। भारत में प्रोसिडिंग्स आगे नहीं बढ़ने के पीछे वजह फंड की कमी और महामारी है।