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Video: दुबई की फ्लाइट के टॉयलेट से 4.26 करोड़ रुपये का सोना बरामद

nidhi
14 Jun 2026 1:46 PM IST
Video: दुबई की फ्लाइट के टॉयलेट से 4.26 करोड़ रुपये का सोना बरामद
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दुबई फ्लाइट में बड़ी तस्करी का खुलासा
कस्टम अधिकारियों ने दुबई से अहमदाबाद आने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट से 4.26 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत का सोना ज़ब्त किया है। उन्होंने विमान के टॉयलेट एरिया में बने एक छिपे हुए खाने का इस्तेमाल करके की जा रही तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया।
यह कार्रवाई शुक्रवार, 12 जून को सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। अधिकारियों को खास जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की मदद से इंडिगो फ़्लाइट 6E-1478 की बारीकी से तलाशी ली।
तलाशी के दौरान, अधिकारियों को विमान के सामने वाले टॉयलेट में लगे स्पीकर यूनिट के अंदर काले टेप से लिपटे दो पैकेट मिले।
जांच करने पर पता चला कि पैकेट में 999 शुद्धता (24-कैरेट) वाले विदेशी मूल के सोने के 24 बिस्कुट थे, जिनका कुल वज़न 2,799.3 ग्राम था। कस्टम अधिकारियों ने घरेलू बाज़ार में ज़ब्त किए गए सोने की कीमत 4,26,89,325 रुपये आंकी।
शनिवार, 13 जून को ANI द्वारा एयरपोर्ट से शेयर किए गए वीडियो में कस्टम कर्मचारी स्पीकर असेंबली को खोलते और छिपे हुए सोने के बिस्कुट निकालते हुए दिखे, जिससे इस कीमती धातु की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए जटिल तरीके का पता चला।
वीडियो यहां देखें
जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि विमान के उतरने के बाद इसे लेने के लिए ही यह खेप छिपाई गई थी। हालांकि, किसी यात्री या क्रू मेंबर ने इस पर अपना दावा नहीं किया, जिससे अधिकारियों को शक हुआ कि एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी के कारण इस ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ दिया गया।
कस्टम एक्ट, 1962 के तहत सोने को लावारिस मानकर ज़ब्त कर लिया गया है। कस्टम अधिकारियों ने तस्करी की कोशिश के पीछे के लोगों की पहचान करने और यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है कि क्या इसका संबंध किसी बड़े नेटवर्क से है।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाल ही में हुई ज़ब्ती
यह ताज़ा कार्रवाई अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों की कड़ी में एक और घटना है। हाल ही में एक मामले में, अधिकारियों ने दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट से आए दो यात्रियों के सामान में छिपी 1,13,000 से ज़्यादा विदेशी सिगरेट ज़ब्त की थीं। मोंड और गुडांग गरम सिगरेट वाली इस खेप को कस्टम एक्ट के प्रावधानों के तहत ज़ब्त किया गया था।
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