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जवाबदेही अदालत के मूल फैसले को रद करने का अनुरोध करते हुए कहा कि फैसला त्रुटिपूर्ण है। याचिका में उन्होंने कहा कि दोषसिद्धी कानून के उल्लंघनों का स्पष्ट उदाहरण है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है।
जवाबदेही अदालत ने 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम को एविनफील्ड मामले में सजा सुनाई थी। मरियम के पति मुहम्मद सफदर और नवाज शरीफ को क्रमश: सात साल और दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी जिसने उसी साल 18 सितंबर को उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
47 वर्षीय मरयम ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से अलग याचिका दायर की और जवाबदेही अदालत के मूल फैसले को रद करने का अनुरोध करते हुए कहा कि फैसला त्रुटिपूर्ण है। याचिका में उन्होंने कहा कि दोषसिद्धी कानून के उल्लंघनों का स्पष्ट उदाहरण है।
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