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US: सिर कलम किए गए भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्रा नागमल्लैया कौन थे?

Saba Naaz
12 Sept 2025 5:51 PM IST
US: सिर कलम किए गए भारतीय मूल के मोटल मैनेजर चंद्रा नागमल्लैया कौन थे?
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Dallas डलास : अमेरिका के डलास में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या की चौंकाने वाली घटना ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। डलास में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने वाले 50 वर्षीय मोटल मैनेजर चंद्र मौली "बॉब" नागमल्लैया की उनके सहकर्मी ने एक छोटे से विवाद पर उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से हत्या कर दी और उनका सिर काट दिया। शोकाकुल दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने चंद्रा को एक प्यार करने वाले पिता और पारिवारिक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया।
इंटरनेट पर खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के रूप में हुई, जिसका पहले से ही लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना बुधवार सुबह डलास के डाउनटाउन सूट्स मोटल में हुई। चंद्रा नागमल्लैया एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे, जो मूल रूप से कर्नाटक के थे रिपोर्टों के अनुसार, उनकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटे की मदद के लिए एक धन उगाहने वाला अभियान शुरू किया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार का खर्च, दैनिक ज़रूरतें और बेटे की कॉलेज की शिक्षा शामिल है। अंतिम संस्कार शनिवार को होने वाले हैं। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, मोटल में वॉशिंग मशीन में खराबी को लेकर चंद्रा और कोबोस-मार्टिनेज के बीच विवाद हो गया। जैसा कि पीटीआई ने बताया, नागमल्लैया ने एक सहयोगी से अपने निर्देशों का अनुवाद करने को कहा, जिससे संदिग्ध, योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज नाराज हो गया।
जैसा कि पुलिस रिपोर्टों में कहा गया है, कोबोस-मार्टिनेज को मोटल के कमरे से एक चाकू के साथ निकलते हुए और नागमल्लैया पर बार-बार वार करते और छुरा घोंपते हुए पकड़ा गया। नागमल्लैया मोटल के सामने वाले कार्यालय में भाग गया, लेकिन कोबोस-मार्टिनेज ने उसका पीछा किया और उसे काटना जारी रखा। 37 वर्षीय कोबोस-मार्टिनेज का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने उसकी पहचान एक क्यूबाई नागरिक के रूप में की है, जिसे पहले रिहा कर दिया गया था क्योंकि क्यूबा ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसे वापस लेने से इनकार कर दिया था। अगर इस हत्या का दोषी पाया जाता है, तो कोबोस-मार्टिनेज को मौत की सज़ा या बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है।
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