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Washington वॉशिंगटन: अमेरिका के एक रिपब्लिकन सीनेटर ने विदेशी कर्मचारियों को परमानेंट रेजिडेंसी (स्थायी निवास) दिलाने के लिए स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर्स (नियोक्ताओं) के लिए भर्ती के कड़े नियमों की मांग की है। उन्होंने ऐसे बदलावों का प्रस्ताव दिया है जिनका भारतीय टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर बड़ा असर पड़ सकता है।
US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिस्कल ईयर 2025 में मंज़ूर हुई सभी H-1B याचिकाओं में 70% भारतीय थे। कई लोग स्टूडेंट वीज़ा और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) से होते हुए H-1B नौकरी और एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड परमानेंट रेजिडेंसी तक का रास्ता अपनाते हैं।
मिसौरी के सीनेटर एरिक श्मिट ने एक्टिंग लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग से 'प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट' (PERM) प्रोसेस को मॉडर्न बनाने को कहा। एम्प्लॉयर्स आम तौर पर नौकरी-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए विदेशी कर्मचारी को स्पॉन्सर करने के पहले चरण के तौर पर PERM का इस्तेमाल करते हैं।
श्मिट ने लिखा, "PERM और H-1B प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल से कंपनियाँ अमेरिकी कर्मचारियों की जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं।" "विभाग को इस गलत इस्तेमाल को रोकना चाहिए और नियमों के असली मकसद को बहाल करना चाहिए: अमेरिकी कर्मचारियों की सुरक्षा करना और उनके हितों को प्राथमिकता देना।"
सीनेटर के पत्र में भारत का ज़िक्र नहीं है। इससे H-1B या परमानेंट रेजिडेंसी के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें लेबर डिपार्टमेंट से नियमों को फिर से लिखने और ऑडिट, संदिग्ध धोखाधड़ी और PERM आवेदकों द्वारा OPT और H-1B वीज़ा के पिछले इस्तेमाल से जुड़े डेटा का खुलासा करने को कहा गया है।
परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन से एम्प्लॉयर को अमेरिका में विदेशी कर्मचारी को स्थायी रूप से नौकरी पर रखने की इजाज़त मिलती है। सर्टिफिकेशन देने से पहले, विभाग को यह तय करना होता है कि योग्य और उपलब्ध अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं और विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखने से उसी तरह की नौकरी कर रहे अमेरिकियों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा।
श्मिट ने कहा कि नियमों में 20 से ज़्यादा सालों से कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। गैर-प्रोफेशनल पदों के लिए भर्ती में आम तौर पर दो प्रिंट अख़बारों में विज्ञापन और राज्य की वर्कफोर्स एजेंसी के पास जानकारी देना ज़रूरी होता है। प्रोफेशनल पदों के लिए एम्प्लॉयर्स का ऑनलाइन विज्ञापन देना ज़रूरी नहीं है।
उन्होंने लिखा, "अख़बारों की घटती संख्या और ऑनलाइन नौकरी के आवेदनों के चलन को देखते हुए, ये पुराने नियम एम्प्लॉयर्स को अमेरिकी कर्मचारियों से नौकरियाँ छिपाने की छूट देते हैं, जबकि वे दावा करते हैं कि उन्होंने देश के भीतर भर्ती की कोशिश की थी।"
श्मिट चाहते हैं कि एम्प्लॉयर्स हर PERM पद को अपने आम करियर पेज और कम से कम एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करें। कंपनियों को PERM से न जुड़ी वैसी ही नौकरियों के लिए अपनाई जाने वाली एप्लीकेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करना होगा।
इस प्रस्ताव के तहत एम्प्लॉयर्स को हर अमेरिकी आवेदक का रिकॉर्ड रखना होगा, हर रिजेक्शन की वजह बतानी होगी और यह सर्टिफ़ाई करना होगा कि कोई पद औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विदेशी कर्मचारी के लिए आरक्षित नहीं था। कंपनियों को उन अमेरिकी कर्मचारियों को भी सूचित करना होगा जिन्हें हाल ही में नौकरी से निकाला गया है और जो इसके लिए योग्य हो सकते हैं। साथ ही, जो लोग तय शर्तों को पूरा करते हैं, उनका इंटरव्यू लेना होगा और उन्हें रिजेक्ट करने का लिखित कारण भी बताना होगा।
श्मिट ने लिखा, "मौजूदा नियम अमेरिकी आवेदकों पर बस ऊपरी तौर पर या खानापूर्ति के लिए विचार करने की इजाज़त देते हैं। विभाग को इसकी जगह एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे नौकरी से निकाले गए अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी के लिए मुकाबला करने का सही मौका मिल सके।"
भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए, भर्ती से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन के कड़े नियमों से ग्रीन-कार्ड प्रक्रिया के दौरान एम्प्लॉयर की कंप्लायंस (नियमों के पालन) की ज़रूरतें और जांच-पड़ताल बढ़ सकती है। इससे पहले से ही जटिल स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया और लंबी हो सकती है, हालांकि इसका सटीक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग श्मिट के प्रस्तावों को अपनाता है या नहीं और भविष्य में नियम कैसे बनाए जाते हैं।
PERM, H-1B प्रोग्राम से अलग है। H-1B खास तरह के कामों में अस्थायी नौकरी की इजाज़त देता है, जबकि PERM का इस्तेमाल आमतौर पर स्थायी निवास (परमानेंट रेजिडेंसी) पाने की प्रक्रिया में किया जाता है। श्मिट के पत्र में वीज़ा, आवेदनों या मौजूदा इमिग्रेशन स्टेटस को तुरंत रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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