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US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को दिया झटका
Washington: US सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ को बड़ा झटका देते हुए उन्हें रद्द कर दिया है, जिससे उनकी सेंट्रल इकोनॉमिक पॉलिसी बिखर गई है। कोर्ट के 6-3 के फैसले ने US प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के इस्तेमाल को, ज़्यादातर US ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ लगाने के लिए, एग्जीक्यूटिव के दखल की चिंताओं का हवाला देते हुए, अमान्य कर दिया।
अप्रैल 2025 में लगाए गए टैरिफ, ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ एजेंडा का हिस्सा थे, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह US ट्रेड डेफिसिट को कम करेगा और घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बचाएगा। हालांकि, टॉप कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप के काम उनके अधिकार से ज़्यादा थे, और जजों ने सवाल उठाया कि क्या IEEPA इतने बड़े टैरिफ पावर की इजाज़त देता है।
विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, "फ्रेमर्स ने टैक्स लगाने की पावर का कोई भी हिस्सा एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं दिया था।"
जॉन रॉबर्ट्स के अलावा, जस्टिस सैमुअल अलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रेट कैवनॉ ने असहमति जताई, जिसमें कैवनॉ ने कहा, "यहां जिन टैरिफ पर बात हो रही है, वे समझदारी वाली पॉलिसी हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन टेक्स्ट, इतिहास और मिसाल के तौर पर, वे साफ तौर पर कानूनी हैं।"
इससे पहले, ट्रंप ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने और अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ ज़रूरी थे। हालांकि, एनालिस्ट ने टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ गैर-कानूनी थे और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा।
US सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन्वेस्टर्स और बिज़नेस को इसके असर पर स्पष्टता का इंतज़ार करने पर मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि कोर्ट के फैसले से पहले से इकट्ठा किए गए $175 बिलियन से ज़्यादा के टैरिफ रिफंड हो सकते हैं, जिससे सरकारी रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
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