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Washington वॉशिंगटन : अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा मुकदमा वापस लेने के बाद, एक अमेरिकी जज ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप खारिज कर दिए हैं।
अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गैराफिस ने सोमवार को गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड की साजिश और सिक्योरिटीज फ्रॉड की साजिश के आरोपों को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। इन आरोपों को दोबारा दायर नहीं किया जा सकता।
इन तीनों अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की कथित योजना के बारे में अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को गुमराह किया। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया।
गैराफिस ने न्याय विभाग की इस सीमित दलील को स्वीकार कर लिया कि आरोप-पत्र में बताए गए कॉर्पोरेट बयानों को महत्वपूर्ण गलत बयानी के बजाय अस्पष्ट आश्वासन या "बिना कानूनी कार्रवाई योग्य बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें" (puffery) माना जा सकता है।
हालांकि, जज ने अभियोजन पक्ष के बारे में विभाग की व्यापक आलोचना को खारिज कर दिया।
न्याय विभाग के अधिकारी आर. ट्रेंट मैककॉटटर ने आरोप-पत्र को पिछली सरकार द्वारा "नाम खराब करने" (name and shame) की कवायद बताया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर नई सरकार के लिए "एक संभावित मुश्किल मामला" (quagmire of a case) छोड़ दिया था।
इस फैसले से सभी आठ प्रतिवादियों के खिलाफ पांच आरोपों वाला पूरा आरोप-पत्र खारिज नहीं हुआ।
गैराफिस ने रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबेन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल के खिलाफ विदेशी रिश्वतखोरी और बाधा डालने के आरोपों पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
जज ने न्याय विभाग को आदेश दिया कि वह 31 अगस्त तक उन आरोपों को खारिज करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक आधार पेश करे।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज करने का मतलब विभाग के फैसले से सहमति या आरोपों की सच्चाई पर कोई राय बनाना नहीं है।
आरोप-पत्र अक्टूबर 2024 में दायर किया गया था और अगले महीने इसे सार्वजनिक किया गया। अभियोजकों का आरोप था कि प्रतिवादी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी रिश्वतखोरी, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और बाधा डालने की योजनाओं में शामिल थे।
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा शुरू की गई अलग सिविल प्रवर्तन कार्यवाही आपराधिक मामले से अलग है और सोमवार के फैसले से वे अपने आप खत्म नहीं होंगी।
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