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अमेरिका ने अदालत से 26/11 के आरोपियों की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज करने को कहा

Neha Dani
6 July 2023 6:17 AM GMT
अमेरिका ने अदालत से 26/11 के आरोपियों की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज करने को कहा
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राणा की याचिका का विरोध करते हुए एस्ट्राडा ने कहा कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध में संभावित कारण के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
बिडेन प्रशासन ने कैलिफोर्निया की एक अदालत से पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को अस्वीकार करने का आग्रह किया है और दोहराया है कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाए जहां 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी संलिप्तता के लिए उसकी मांग की जा रही है।
मई में, एक अमेरिकी अदालत ने 62 वर्षीय राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। राणा को फिलहाल लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में लिया गया है।
10 जून, 2020 को भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से राणा की अनंतिम गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। बिडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी।
कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी वकील ई मार्टिन एस्ट्राडा ने कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए राणा की याचिका को अस्वीकार कर दे।"
राणा की याचिका का विरोध करते हुए एस्ट्राडा ने कहा कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ है कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध में संभावित कारण के पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
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