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America अमेरिका: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने घोषणा की है कि वह अब प्रवासी श्रमिकों के लिए रोज़गार प्राधिकरण दस्तावेज़ों (ईएडी) की अवधि को स्वचालित रूप से नहीं बढ़ाएगा। इस निर्णय से हज़ारों विदेशी कर्मचारियों - विशेष रूप से भारतीयों, जो अमेरिकी प्रवासी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं - पर असर पड़ने की उम्मीद है।
बुधवार को जारी एक बयान में, विभाग ने कहा, "जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद अपने ईएडी के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब अपने ईएडी का स्वचालित विस्तार नहीं मिलेगा।" हालाँकि, इस तिथि से पहले स्वचालित रूप से बढ़ाए गए वर्क परमिट मान्य रहेंगे।
डीएचएस ने बताया कि नए नियम का उद्देश्य "सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जाँच और परीक्षण" को मज़बूत करना है, जो ट्रम्प प्रशासन के सख़्त आव्रजन प्रवर्तन पर ज़ोर को दर्शाता है।
यह कदम बाइडेन-युग की उस नीति को पलट देता है जिसके तहत अप्रवासियों को अपने परमिट की समाप्ति के बाद 540 दिनों तक काम करना जारी रखने की अनुमति थी, बशर्ते वे समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और पात्रता मानदंडों को पूरा करें। इनमें उनकी वर्तमान ईएडी श्रेणी का उनके नवीनीकरण रसीद नोटिस में सूचीबद्ध श्रेणी से मिलान करना शामिल था।
विभाग ने स्पष्ट किया कि "सीमित अपवाद" अभी भी लागू रहेंगे, जैसे कि विशिष्ट कानूनों या अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अधिसूचनाओं के तहत दिए गए विस्तार।
अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का मतलब है कि प्रवासी श्रमिकों की पृष्ठभूमि की अधिक बार समीक्षा की जाएगी, जिसके बारे में अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) का मानना है कि इससे "धोखाधड़ी को रोकने और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले विदेशियों का पता लगाने" में मदद मिलेगी।
इस कदम को "सामान्य ज्ञान" वाला कदम बताते हुए, यूएससीआईएस निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा, "अमेरिका में काम करना एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं।"
एजेंसी ने आप्रवासियों से आग्रह किया कि वे नौकरी में व्यवधान से बचने के लिए अपने ईएडी की समाप्ति से 180 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। डीएचएस के बयान में कहा गया है, "कोई विदेशी ईएडी नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में जितना अधिक समय तक प्रतीक्षा करेगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उनके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेज़ीकरण में अस्थायी रूप से चूक हो सकती है।"
ईएडी (फॉर्म I-766) गैर-नागरिकों को एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। हालाँकि, ग्रीन कार्ड धारकों और गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रमिकों जैसे कि एच-1बी, एल-1बी, ओ, या पी वीज़ा वालों को इस दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
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