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अमेरिकी विधेयक के जरिए अवैध प्रवासियों के वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के उपयोग पर साधा निशाना

jantaserishta.com
31 March 2026 8:54 AM IST
अमेरिकी विधेयक के जरिए अवैध प्रवासियों के वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस के उपयोग पर साधा निशाना
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वॉशिंगटन: रिपब्लिकन सीनेटरों के एक समूह ने नया विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (सीडीएल) प्राप्त करने या उसका उपयोग करने से रोकना है। इस प्रस्ताव में ऐसे लाइसेंस जारी करने वाले ड्राइवरों और राज्यों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
इस विधेयक का नाम “दलिलाह्स लॉ एक्ट” है, को शेली मोरे कैपिटो, जॉन कार्निन, टेड बड, सिंथिया लूमिस और टॉमी टूबरविले ने पेश किया है। इसका उद्देश्य संघीय निगरानी को सख्त करना और बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों द्वारा CDL जारी करने और उसके उपयोग से जुड़े मामलों में आपराधिक और दीवानी दंड लागू करना है।
कैपिटो ने कहा, “दलिलाह्स लॉ एक्ट का मकसद अमेरिकी परिवारों की सुरक्षा करना और हमारी सड़कों पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और मैं इस मुद्दे पर सीनेटर कॉर्निन की प्रतिबद्धता की सराहना करती हूं। कमर्शियल ड्राइवरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वाहन चलाने वालों के लिए स्पष्ट और समान मानक होने चाहिए।”
उन्होंने कहा कि यह कानून “खतरनाक खामियों को बंद करेगा और इस सिद्धांत को मजबूत करेगा कि कानून का पालन और सार्वजनिक सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए।” कॉर्निन ने इस विधेयक को सीमा पर नीतिगत विफलताओं की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने कहा, “यह बेहद दुखद है कि दलिलाह कोलमैन जैसे निर्दोष अमेरिकी नागरिकों को डेमोक्रेट्स की ओपन-बॉर्डर नीतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है,” और आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज़ वाले ड्राइवर हमारी सड़कों पर बड़े कमर्शियल वाहनों को खतरनाक तरीके से चला रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हमारा विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन पर आगे बढ़ते हुए इस आकर्षण को खत्म करेगा और अवैध प्रवासी ड्राइवरों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाले राज्यों को जवाबदेह ठहराएगा।”
यह कानून कई उपायों का प्रस्ताव करता है। इनमें अंतरराज्यीय व्यापार में सीडीएल का उपयोग करने वाले बिना दस्तावेज़ व्यक्तियों के लिए नए आपराधिक दंड और ऐसे ड्राइवरों से जुड़े दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा शामिल है। साथ ही, यदि किसी दुर्घटना में मौत होती है, तो मृत्युदंड के लिए इसे एक गंभीर कारक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी है।
विधेयक में आप्रवासन से जुड़े कड़े प्रावधान भी शामिल हैं, जैसे “एग्रेवेटेड फेलॉन” के रूप में वर्गीकरण, जिससे अनिवार्य हिरासत और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा, सीडीएल के लिए आवेदन करने वालों को ई-वेरीफाई या समान प्रणाली के माध्यम से रोजगार पात्रता का प्रमाण देना होगा।
राज्यों को सत्यापन रिकॉर्ड बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर परिवहन विभाग को सौंपने की बाध्यता होगी। साथ ही, यदि राज्य अधिकारी सीडीएल जारी करने से पहले आप्रवासन स्थिति की जांच करने में विफल रहते हैं, तो उनके लिए भी आपराधिक दंड का प्रावधान किया गया है।
सीनेटर बड ने कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई एक दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा, “एक पांच साल की बच्ची गंभीर चोटों के साथ जी रही है क्योंकि एक अवैध प्रवासी ने लापरवाही से 80,000 पाउंड का कमर्शियल वाहन चलाया, जिसे कैलिफोर्निया राज्य द्वारा सीडीएल जारी किया गया था। यह दोबारा नहीं होना चाहिए।”
लुमिस ने सार्वजनिक सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा, “हर अमेरिकी जो 80,000 पाउंड के ट्रक के साथ सड़क साझा करता है, उसे यह जानने का अधिकार है कि चालक ने वह लाइसेंस कानूनी रूप से प्राप्त किया है।” उन्होंने जोड़ा कि बिना दस्तावेज़ वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना “जनता के विश्वास के साथ धोखा” है।
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