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उन्नी मुकुंदन की यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज

Nidhi Markaam
24 May 2023 1:17 AM GMT
उन्नी मुकुंदन की यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज
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उन्नी मुकुंदन की यौन उत्पीड़न मामले
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता उन्नी मुकुंदन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
अदालत ने 2017 में एक महिला पटकथा लेखक के शीलभंग से संबंधित मामले में निचली अदालत में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही के साथ अभियोजन पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति के बाबू ने उन्हें बरी करने के लिए उन्नी मुकुंदन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। मामला।
उच्च न्यायालय ने फरवरी में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर उसके द्वारा पूर्व में दी गई रोक को हटा दिया था, क्योंकि महिला ने इन दावों से इनकार किया था कि वह अदालत के बाहर समझौते के लिए सहमत थी।
अदालत ने कहा था कि अगर झूठा हलफनामा दाखिल कर स्थगन आदेश हासिल किया गया है तो यह 'बेहद गंभीर' मामला है। सैबी जोस किदंगूर, जो अदालती मामलों को निपटाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं, मुकुंदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
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