विदेशी शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को मान्यता देने हेतु UGC ने नए नियम जारी किए

New Delhi नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने शनिवार को विदेशी शिक्षण संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता देने और समकक्षता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ‘UGC (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications Obtained from Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025’ के तहत विदेशी संस्थानों के ऑफशोर कैंपसों से प्राप्त योग्यताओं को भी मान्यता दी जाएगी, बशर्ते वे तय मानकों को पूरा करें।
नए नियमों में विदेशी स्कूल-स्तरीय योग्यताओं को भी मान्यता दी गई है, जिससे विदेश में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौटने वाले छात्रों को यहां की स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने में आसानी होगी। हालांकि, फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था के तहत प्राप्त योग्यताओं को मान्यता नहीं दी जाएगी।
UGC अध्यक्ष ने कहा कि ये नियम भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं और छात्रों के लिए अवसरों को बढ़ाने तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं विदेशी संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता मिलेगी जो अपने देश में अधिकृत मान्यता एजेंसियों से मान्य हैं।हालांकि, चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और वास्तुकला जैसे पेशेवर विषयों में प्राप्त योग्यताओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि इन विषयों की निगरानी संबंधित वैधानिक परिषदें करती हैं।





