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प्रवासियों के लिए बड़ी सुविधा, UAE ने गोल्डन वीजा धारकों की पासपोर्ट सेवा को बनाया आसान
Abu Dhabi: यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय (MoFA) ने गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए पासपोर्ट से जुड़ी एक नई इमरजेंसी सर्विस शुरू की है। इसके तहत, अगर विदेश में रहने के दौरान गोल्डन वीज़ा होल्डर्स का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो वे इलेक्ट्रॉनिक 'रिटर्न डॉक्यूमेंट' हासिल कर सकते हैं।
गुरुवार, 23 जुलाई को इस पहल की घोषणा करते हुए, मंत्रालय ने गोल्डन वीज़ा होल्डर्स को 24/7 कॉन्सुलर सहायता देने के लिए एक खास इमरजेंसी हॉटलाइन भी शुरू की।
इलेक्ट्रॉनिक 'रिटर्न डॉक्यूमेंट' होल्डर्स को UAE वापस आने की सुविधा देता है और यह जारी होने के सात दिनों के भीतर एक बार की यात्रा के लिए मान्य होता है।
MoFA ने कहा कि यह सर्विस उन गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध रेजिडेंस परमिट है। 18 साल से कम उम्र के आश्रित बच्चों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते उनका गोल्डन वीज़ा वैध हो। UAE लौटने के बाद, लाभार्थियों को संबंधित डिप्लोमैटिक मिशन के ज़रिए नया पासपोर्ट लेना होगा।
आवेदन कैसे करें
UAE पास से लॉग इन करके और ज़रूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मंज़ूरी मिलने के बाद, 'रिटर्न डॉक्यूमेंट' इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है और ईमेल से भेजा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रक्रिया में लगभग 30 मिनट लगते हैं।
UAE गोल्डन वीज़ा के बारे में
UAE गोल्डन वीज़ा एक रिन्यूएबल (नवीनीकरण योग्य) लॉन्ग-टर्म रेजिडेंस वीज़ा है, जो पांच या 10 साल के लिए जारी किया जाता है। यह योग्य विदेशी नागरिकों को बिना किसी नेशनल स्पॉन्सर के देश में रहने, काम करने और पढ़ाई करने की सुविधा देता है। यह कई कैटेगरी के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनमें निवेशक, उद्यमी, वैज्ञानिक, असाधारण प्रतिभा वाले लोग, बेहतरीन छात्र, मानवीय कार्यों में अग्रणी लोग और फ्रंटलाइन हीरोज़ शामिल हैं।
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