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ब्रिटेन में किशोर को क्राफ्ट नाइफ बेचने के आरोप में भारतीय मूल के दो लोगों पर मुकदमा

Rani Sahu
12 Jun 2023 1:40 PM GMT
ब्रिटेन में किशोर को क्राफ्ट नाइफ बेचने के आरोप में भारतीय मूल के दो लोगों पर मुकदमा
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लंदन (आईएएनएस)| ब्रिटेन के एक शहर में एक दुकान के भारतीय मूल के मालिकों पर एक 17 साल के किशोर को क्राफ्ट नाइफ बेचने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। एक स्थानीय परिषद द्वारा 2022 में एक किए गए एक परीक्षण खरीद अभियान में उनकी लापरवाही सामने आई थी। सोलीहुल शहर में संधू कनवीनिएंस स्टोर के मालिक बलविंदर सिंह छोकर और राजिंदर कौर ने हाल ही में बर्मिघम मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष एक नाबालिग को आयु-प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री का अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
हर आरोपी को 568-568 पाउंड देना पड़ा जिसमें 293 पाउंड का जुमार्ना, 100 पाउंड लागत और 175 पाउंड विक्टिम सरचार्ज शामिल है।
बिक्री अक्टूबर 2022 में सोलिहुल काउंसिल द्वारा एक परीक्षण खरीद ऑपरेशन के दौरान की गई थी जिसमें एक 17 वर्षीय किशोर को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया था।
राजिंदर कौर ने, जो उस समय दुकान पर थीं, चाकू की पैकेजिंग की जांच किए बिना चाकू बेच दिया, जिसमें लिखा था सिर्फ 18 से अधिक।
पार्षद वाजमा कैस ने कहा, हम सोलीहुल में एक चाकू की अवैध बिक्री के लिए एक और सफल अभियोजन से प्रसन्न हैं। ये परीक्षण खरीद संचालन खुदरा विक्रेताओं को उनके कानूनी दायित्वों का पालन करने की याद दिलाते रहते हैं।
पिछले महीने, परिषद ने एक अन्य एशियाई दुकान के मालिक, नवरत्नम ओप्पिलामणि पर एक नाबालिग को आयु-प्रतिबंधित उत्पाद बेचने के लिए मुकदमा चलाया।
उस पर 16 मई को 125 पाउंड का जुर्माना, 200 पाउंड लागत और 48 पाउंड का विक्टिम सरचार्ज लगाया गया।
ब्रिटेन के कानून के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कटलरी और रसोई के चाकू सहित किसी भी प्रकार का चाकू बेचना गैर-कानूनी है।
--आईएएनएस
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