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ट्रंप के टैरिफ का Supreme Court में टेस्ट: $150 बिलियन का रिफंड दांव पर

Anurag
9 Jan 2026 6:49 PM IST
ट्रंप के टैरिफ का Supreme Court में टेस्ट: $150 बिलियन का रिफंड दांव पर
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America अमेरिका: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ग्लोबल टैरिफ का शुक्रवार को एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कदम की लीगैलिटी पर फैसला सुनाएगा, जिससे अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर काफी असर पड़ सकता है।
यह मामला ट्रंप के 2 अप्रैल के “लिबरेशन डे” टैरिफ के बारे में है, जिसमें ज़्यादातर इंपोर्ट पर 10-50% की लेवी लगाई गई थी, साथ ही कनाडा, मेक्सिको और चीन पर "फेंटेनाइल ट्रैफिकिंग" को लेकर ड्यूटी भी लगाई गई थी।
ब्लूमबर्ग की एक गिनती के मुताबिक, टैरिफ रिफंड की मांग करने वाले बिजनेस की तरफ से US सुप्रीम कोर्ट में 900 से ज़्यादा केस फाइल किए गए थे। कंपनी के एग्जीक्यूटिव, कस्टम ब्रोकर और ट्रेड वकील अब इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ट्रंप के हारने पर इंपोर्टर्स द्वारा पहले ही चुकाई गई ड्यूटी के लिए US सरकार से शायद $150 बिलियन का रिफंड मिलने की संभावना बन सकती है।
रॉयटर्स के मुताबिक, इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि कोर्ट ट्रंप के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को खत्म कर सकता है, खासकर तब जब नवंबर में कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों जजों ने इस बात पर शक जताया था कि क्या उस कानून ने ट्रंप को ड्यूटी लगाने का अधिकार दिया था।
इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने हाउस रिपब्लिकन से कहा था, "हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा केस है। मुझे उम्मीद है कि वे हमारे देश के लिए अच्छा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वे सही काम करेंगे। प्रेसिडेंट को टैरिफ से निपटने में सक्षम होना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है
इस केस का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या IEEPA, जो ऐतिहासिक रूप से US के दुश्मनों के खिलाफ बैन और एसेट फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून है, प्रेसिडेंट को बड़े टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार देता है। ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रेसिडेंट हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देता है कि इस एक्ट के तहत टैरिफ गैर-कानूनी थे, तो इससे इंपोर्टर्स के लिए बड़े पैमाने पर रिफंड प्रोसेस शुरू हो सकता है और यह बदल सकता है कि भविष्य के प्रेसिडेंट ट्रेड उपायों के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कैसे करेंगे।
इस फैसले से भारत, चीन, कनाडा, मेक्सिको और दर्जनों दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ का असर पड़ेगा।
यहां क्या दांव पर लगा है
इंपोर्टर्स और ट्रेड एडवाइजर्स का कहना है कि रिफंड का सवाल असली लड़ाई का मैदान हो सकता है।
रॉयटर्स ने सबसे नए US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) डेटा का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप के IEEPA से जुड़े टैरिफ से 4 फरवरी से 14 दिसंबर के बीच अनुमानित कलेक्शन $133.5 बिलियन हुआ।
रॉयटर्स का अनुमान है कि सितंबर के आखिर से दिसंबर के बीच तक एवरेज डेली कलेक्शन रेट जारी रहने के आधार पर मौजूदा टोटल $150 बिलियन के करीब पहुंच रहा है।
हालांकि, कुछ कंपनियों को उम्मीद है कि अगर कोर्ट ट्रंप के टैरिफ को अमान्य भी कर देता है, तो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिफंड को आसान नहीं बनाएगा।
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