US में आप्रवासी नीति पर सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप सरकार की दखल की मांग

World वर्ल्ड: पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दी गई अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने के प्रयास में, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। इस स्थिति के तहत वेनेजुएला, क्यूबा, हैती और निकारागुआ के लगभग 5 लाख नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिली थी।
न्याय विभाग ने बोस्टन जिला के उस आदेश पर रोक लगाने की गुज़ारिश की है, जिसमें इन आप्रवासियों की कानूनी स्थिति खत्म करने की योजना पर रोक लगाई गई थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि यह नीति अवैध प्रवास को रोकने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे जनता का समर्थन मिला था।
बाइडेन ने 2022 में शुरू किए इस मानवीय 'पैरोल' कार्यक्रम को बाद में अन्य देशों के नागरिकों तक बढ़ाया था। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की वापसी के बाद इस कार्यक्रम को खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन अदालत ने यह फैसला दिया कि हर मामले की व्यक्तिगत समीक्षा ज़रूरी है।





