तीसरे देशों में निर्वासन नीति पर ट्रंप प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट से अपील

World वर्ल्ड: अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह एक ऐसे निचली अदालत के आदेश को हटाए जो प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के तीसरे देशों में भेजने से रोकता है। यह अपील उस समय आई जब बॉस्टन स्थित जज ने सरकार को निर्देश दिया कि प्रवासियों को निर्वासन से पहले कानूनी संरक्षण का अवसर दिया जाए।
प्रशासन का तर्क है कि कई अपराधी प्रवासी अपने देश वापसी से इनकार की वजह से वर्षों अमेरिका में रह जाते हैं। जज ने अप्रैल में पाया कि इस तरह का निर्वासन संविधान के तहत मिलने वाले उचित प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन है।
सरकार ने दावा किया कि ये फैसले विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों में बाधा डालते हैं। साथ ही, न्याय विभाग ने यह भी कहा कि कुछ दोषी प्रवासियों को अब जबूति में एक सैन्य अड्डे पर रखा गया है, जहां उनका लंबे समय तक रहना विदेश नीति के लिए क्रिटिकल हो सकता है।





