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इस्लामाबाद (एएनआई): पूर्व प्रधान मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को 7 फरवरी को इस्लामाबाद अदालत द्वारा तोशखाना मामले में आरोपित किया जाएगा, जियो न्यूज ने बताया।
इस्लामाबाद स्थानीय अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने मंगलवार को सम्मन के बावजूद खान के पेश होने में विफल रहने के बाद अभियोग की तारीख की घोषणा की।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पीटीआई प्रमुख को अगली सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 20,000 रुपये का मुचलका जमा करने का भी निर्देश दिया।
खान कथित तौर पर उपहार बेचने के लिए आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, जो उन्हें पाकिस्तान के पीएम के रूप में मिला था, हालांकि, उन्होंने आरोपों से इनकार किया था।
पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कहा था कि 21.56 मिलियन रुपये का भुगतान करने के बाद राज्य के खजाने (तोशखाना) से खरीदे गए उपहारों की बिक्री से लगभग 58 मिलियन रुपये मिले। उपहारों में से एक उपहार में एक ग्रेफ कलाई घड़ी, कफ लिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन और एक अंगूठी शामिल थी जबकि अन्य तीन उपहारों में चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं।
तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है।
पिछले साल नवंबर में, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने तोशकाना मामले में एक सर्वसम्मत फैसले में, पूर्व प्रधान मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया और फैसला सुनाया कि पीटीआई प्रमुख अब पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं।
फैसले में, ईसीपी ने यह भी घोषित किया कि खान ने "झूठे बयान और गलत घोषणाएं की थीं, इसलिए उन्होंने चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 167 और 173 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण का अपराध भी किया है।"
इसमें कहा गया है कि अपराध चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 174 के तहत दंडनीय था और चुनाव अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही और अनुवर्ती कार्रवाई का निर्देश दिया।
जियो न्यूज ने बताया कि ईसीपी ने मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए एक ट्रायल कोर्ट को एक संदर्भ भी भेजा था।
22 नवंबर को निचली अदालत ने कथित तौर पर भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के लिए खान के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर तोशखाना संदर्भ को लिया। (एएनआई)
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Rani Sahu
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