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US दोषी बलात्कारी की नागरिकता रद्द करने की तैयारी में

Tara Tandi
3 Feb 2026 1:13 PM IST
US दोषी बलात्कारी की नागरिकता रद्द करने की तैयारी में
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Washington वॉशिंगटन: न्याय विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिका ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता रद्द करने के लिए एक सिविल केस दायर किया है, जिसे रेप और किडनैपिंग का दोषी ठहराया गया है। विभाग ने कहा कि उसने नागरिकता हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान अपने हिंसक अपराधों को छिपाया था।
न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में दायर शिकायत में, न्याय विभाग ने कहा कि गुरमीत सिंह ने अपने नागरिकता आवेदन में ज़रूरी तथ्यों को छिपाया और गलत बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करते समय उसने पहले एक महिला यात्री का अपहरण किया था और उसके साथ
यौन उत्पीड़न किया
था।
शिकायत के अनुसार, जब यात्री पिछली सीट पर सो गई, तो सिंह गाड़ी को एक सुनसान गली में ले गया, जहाँ वह जागी तो उसने देखा कि सिंह उसके ऊपर था और उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। आरोप है कि उसने महिला से कहा कि अगर वह ज़िंदा रहना चाहती है तो विरोध करना बंद कर दे। न्याय विभाग ने कहा कि इसके बाद सिंह ने महिला को बांध दिया, उसके मुँह में कपड़ा ठूंस दिया, उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी, उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ रेप किया।
फाइलिंग के अनुसार, इन कथित हरकतों के बावजूद, सिंह ने नागरिकता प्रक्रिया पूरी की और 19 अक्टूबर, 2011 को अमेरिकी नागरिक बन गया।
नागरिकता मिलने के बाद, सिंह को बाद में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में फर्स्ट डिग्री रेप और सेकंड डिग्री किडनैपिंग का दोषी ठहराया गया, जिसे यौन मकसद से किया गया अपराध माना गया। उसे 20 साल जेल की सज़ा सुनाई गई।
अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने कहा, "यह न्याय विभाग उन लोगों से नागरिकता छीनना जारी रखेगा जो जघन्य अपराध करते हैं और नागरिकता प्रक्रिया के दौरान उन्हें छिपाते हैं।" "अमेरिकी नागरिकता एक बड़ा और पवित्र अधिकार है जिसे ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए।"
न्याय विभाग के सिविल डिवीजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेट ए. शुमेट ने कहा कि सिंह को कभी भी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए थी।
शुमेट ने कहा, "इस व्यक्ति के घिनौने काम साबित करते हैं कि उसे अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए थी।" "सिंह पारिवारिक आप्रवासन कानूनों के तहत हमारे देश में आया, फिर उसने भयानक अपराध किए और अमेरिकी नागरिक बनने के लिए उनके बारे में झूठ बोला। अब हम इस अन्याय को ठीक करेंगे।"
इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत, अमेरिकी अधिकारी प्राकृतिक नागरिकता रद्द कर सकते हैं और नागरिकता प्रमाण पत्र रद्द कर सकते हैं यदि इसे अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर या जानबूझकर गलत जानकारी देकर प्राप्त किया गया हो।
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