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जमात-उद-दावा के शीर्ष तीन नेताओं को 16 साल तक की सजा, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में दोषी

Gulabi
6 Nov 2020 4:26 AM GMT
जमात-उद-दावा के शीर्ष तीन नेताओं को 16 साल तक की सजा, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में दोषी
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आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में दोषी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लाहौर: पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद रोधी एक अदालत (anti-terrorism court) ने प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JUD) के शीर्ष तीन नेताओं को 16 साल तक की सजा सुनाई है.

आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के मामले में दोषी

सजा पाने वालों में मुंबई आतंकवादी हमले (Mumbai terror attack) के षडयंत्रकर्ता हाफिज सईद (Hafiz Saeed) का रिश्तेदार भी शामिल है. लाहौर में आतंकवाद रोधी अदालत ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुल रहमान मक्की(Hafiz Abdul Rahman Makki), जफर इकबाल (Zafar Iqbal) और मोहम्मद अशरफ (Mohammad Ashraf ) को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के दो और मामले में दोषी करार दिया. ये सभी अदालत में मौजूद थे. इस दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे.

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