पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा इमरान खान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह सुनवाई गुरुवार को सुबह 9.30 बजे होगी। अदालत ने सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के अंश मांगे हैं।
इस मामले सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। इसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान शामिल हैं।
पाक सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के अंश इसलिए मांगे हैं क्योंकि पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के बारे में अहम मामले की सुनवाई डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने असेंबली में एक विवादास्पद फैसले के माध्यम से की थी। सूरी ने अपने फैसले में कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए एक विदेशी साजिश का हिस्सा था। कुछ मिनट बाद ही राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पीएम की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने स्पीकर के फैसले के आधार (ग्राउंड) पर सवाल उठाया। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह भी पूछ सकते हैं?
राष्ट्रपति ने कहा, आम चुनाव के लिए तिथि प्रस्तावित करे निर्वाचन आयोग
देश में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति सचिवालय ने पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग से आम चुनाव की तारीखों का प्रस्ताव देने को कहा है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के दफ्तर से लिखे पत्र के मुताबिक, ये चुनाव 90 दिन के भीतर कराए जाने हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव अधिनियम 2017 के अनुसार आम चुनाव की तिथि के एलान के लिए आयोग के साथ परामर्श जरूरी है।
केस की सुनवाई में देरी से हमारी मुसीबत बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुनवाई में हो रही है। देरी से ऐसा समझा जा रहा है कि कोर्ट इसमें देरी कर रहा है। कोर्ट को फैसला ना सुनाने का आरोपी बनाया जा रहा है।