विश्व
अमेरिका में आए दिन हो रहे हिंसक हमलों में कमी लाएगा नया कानून, इस साल गोलीबारी में हो चुकी है 372 लोगों की मौत
Renuka Sahu
27 Jun 2022 12:46 AM GMT
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फाइल फोटो
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को बायपार्टिसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट, यानी द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून के तौर पर लागू करने की इजाजत दी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को बायपार्टिसन सेफर कम्युनिटीज (बीएससी) एक्ट, यानी द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून के तौर पर लागू करने की इजाजत दी। तीन दशक में पहली बार शस्त्र (बंदूक) नियंत्रण को लेकर बने इस संघीय कानून की पृष्ठभूमि में इस वर्ष एक जनवरी से लेकर 20 जून तक हुए 321 से ज्यादा गोलीबारी के मामले हैं, जिनमें 372 लोगों की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
यही वजह है कि धुर विरोधी रिपब्लिकन व डेमोक्रेट सांसदों ने मिलकर विधेयक को पारित किया। करीब महीनेभर तक रिपब्लिकन व डेमोक्रेट सांसदों के बीच कानून के मसौदे और प्रावधानों को लेकर चर्चा चली। माह की शुरुआत दोनों दलों के सांसदों ने बंदूकों पर लगाम लगाने के कानून पर सैद्धांतिक समझौता किया, 14 रिपब्लिकन सीनेटरों के समर्थन से विधेयक पारित हुआ।
व्यापक अपेक्षाएं पर दायर सीमित
कानून के सीमित दायरे की वजह से बहुत से लोग इससे निराश हैं। हालांकि, कुछ अहम क्षेत्रों में बंदूकों पर कड़ा नियंत्रण लगाता है। इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो अमेरिका में जारी गोलीबारी और हिंसा के संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं।
बंदूकें जब्त करने का हक
लाग्रेंज कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जॉन ए ट्यूरेज कहते हैं, यह कानून राज्यों की पुलिस को लोगों की बंदूकें जब्त करने का भी अधिकार देता है।
घरेलू हिंसा कानून की खामियां खत्म
मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल जस्टिस की प्रोफेसर एप्रिल एम जेयोली एक शोध के हवाले से कहती हैं कि पुरुष साथी के पास बंदूक होने से महिला की हत्या की आशंका पांच गुना हो जाती है। कानून घरेलू हिंसा कानून की खामियां खत्म करता है।
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