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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: एक लड़की ने दावा किया कि कार में रोमांस के दौरान एक्स-बॉयफ्रेंड से उन्हें यौन संक्रमण हो गया. इसके बाद उन्होंने एक्स की कार की इंश्योंरेंस कंपनी से हर्जाना मांगा. मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां इस मामले में लड़की को करीब 40 करोड़ रुपए के भुगतान के आदेश दे दिए गए. कोर्ट ने घटना को कार में हुए एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा.
मामला अमेरिका के मिजूरी का है. साल 2014 में Hyundai Genesis कार में कपल ने रोमांस किया था. दरअसल, लड़की के एक्स को Sexually Transmitted Disease था. जिससे उन्हें भी वह बीमारी हो गई.
मामले में 5 साल बाद मिजूरी कोर्ट ऑफ अपील्स (Missouri Court of Appeals) ने अब GEICO जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को लड़की को बड़ा हर्जाना देने का फैसला सुनाया है. याहू न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन जजों के एक पैनल ने यह फैसला सुनाया है.
डेली मेल को मिले कोर्ट पेपर्स के मुताबिक, लड़की ने फरवरी 2021 में GEICO से हर्जाने की मांग की थी. कपल साल 2017 से ही रोमांटिक रिलेशनशिप में थे. कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबकि, लड़की ने आरोप लगाया कि उनका एक्स-बॉयफ्रेंड को throat cancer tumor था और उसे HPV (the human papillomavirus) भी था. इसके बावजदू बिना प्रोटेक्शन के वह, उनके साथ सेक्स करता था.
मई 2021 में, जज ने यह पाया कि कपल ने गाड़ी के अंदर सेक्स किया था. इसकी वजह से ही लड़की को HPV इंफेक्शन हुआ. एक्स-बॉयफ्रेंड को इंफेक्शन की जानकारी छुपाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और लड़की को 40 करोड़ रुपए दिए जाने का आदेश दिया. यह रकम डैमेज और इंजरी के लिए महिला को GEICO द्वारा दिया जाएगा.
फैसले के बाद GEICO इस मामले में दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा. लेकिन तीन जजों के पैनल ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा.
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