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'व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून' को चीनी सरकार ने किया पास, 1 नवंबर से होगा लागू
Deepa Sahu
20 Aug 2021 2:50 PM GMT
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'व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून'
वाशिंगटन, चीन में शुक्रवार को ऑनलाइन उपभोक्ता की 'व्यक्तिगत जानकारी जुटाने और उपयोग करने' की रक्षा के लिए एक कानून पारित किया गया है। चीन ने देश की तकनीकी कंपनियों पर अपने नियमन को सख्त कर दिया है। 'व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून' 1 नवंबर से लागू होगा।
सरकारी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने सीएनएन को बताया कि व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। नए कानून के तहत 'लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को अवैध रूप से एकत्र करने, उपयोग करने, संसाधित करने, प्रसारित करने, प्रकट करने और व्यापार करने' पर रोक लगाता है। नए कानून की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि नया कानून सीमा पार व्यक्तिगत जानकारी के "प्रसंस्करण" और "प्रावधान" को नियंत्रित करने वाले नियमों को "स्पष्ट" करता है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को संभालने का स्पष्ट और उचित उद्देश्य होना चाहिए।
कानून यह भी निर्धारित करता है कि कंपनियां मार्केटिंग के लिए व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग नहीं कर सकती हैं। कानून के तहत संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे बायोमेट्रिक्स, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय खाते को केवल उपभोगता की सहमति से संसाधित किया जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी संभालती है, तो कानून के अनुसार कंपनी को बंद किया जा सकता है।
समाचार एजेंसी ने बताया कि डेटा का उपयोग केवल सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। चीन अपराध को रोकने व कम करने के लिए सबवे, स्कूलों और कार्यालय भवनों में चेहरे की पहचान और एआइ-संचालित प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित कैमरों का एक विशाल नेटवर्क संचालित करता है। यह खबर तब आ रही हैं जब चीन की कुछ टेक कंपनियां और दीदी कंपनी पर हाल के महीनों में उपयोगकर्ता डेटा को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नियामकों ने दीदी कंपनी पर "व्यक्तिगत जानकारी को अवैध रूप से एकत्र करने और उसका उपयोग करने" का आरोप लगाया था।
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