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Japan के पूर्व पीएम के हत्यारे को उम्रकैद की सज़ा

Kiran
23 Jan 2026 3:19 PM IST
Japan के पूर्व पीएम के हत्यारे को उम्रकैद की सज़ा
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Tokyo टोक्यो, 23 जनवरी: बुधवार को एक जापानी कोर्ट ने 45 साल के तेत्सुया यामागामी को जुलाई 2022 में नारा में एक चुनावी भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। यामागामी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और कहा कि उसने आबे को यूनिफिकेशन चर्च को सज़ा देने के लिए निशाना बनाया, जिससे वह नफ़रत करता था, और आबे और सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उसके करीबी संबंधों को उजागर करना चाहता था। अभियोजकों ने हमले के खतरे का हवाला देते हुए उम्रकैद की सज़ा की मांग की, जबकि यामागामी के वकीलों ने उसके परेशान बचपन का हवाला देते हुए हल्की सज़ा की गुहार लगाई। टेलीविज़न पर दिखाए गए इस हत्याकांड ने जापान को चौंका दिया,

जो सख्त बंदूक कानूनों वाला देश है, और इससे गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। जांच में आबे की पार्टी और चर्च के बीच दशकों पुराने संबंधों का खुलासा हुआ, जिसके बाद धार्मिक समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। आबे, जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले युद्ध के बाद के नेता थे, जो अपनी रूढ़िवादी नीतियों और दक्षिणपंथी संगठनों से संबंधों के लिए जाने जाते थे। यामागामी के मामले ने लोगों की सहानुभूति बटोरी, चर्च के अनुयायियों के बच्चों के संघर्षों को उजागर किया और धार्मिक समूहों द्वारा जबरन चंदा मांगने को नियंत्रित करने वाले नए कानूनों को प्रभावित किया।

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