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सिकंदर सुल्तान राजा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा फैसले की घोषणा की जाएगी, जो सुबह जल्दी कार्यालय पहुंचे।
पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (Federal Investigation Agency of Pakistan) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) सचिवालय के चार कर्मचारियों की पहचान की है, जिनके व्यक्तिगत और वेतन खातों का इस्तेमाल विदेशी धन प्राप्त करने के लिए किया गया था।
न्यूज इंटरनेशनल अखबार ने बताया कि एजेंसी ने कहा कि मुहम्मद अरशद, ताहिर इकबाल, मुहम्मद रफीक और नौमान अफजल के बैंक खातों में धन प्राप्त हुआ था। बयानों में कहा गया कि पीटीआइ के कर्मचारियों ने अपने खातों में मिलने वाले पैसे को इमरान खान पार्टी के वित्त प्रबंधक को दिए हैं।
उन्होंने कहा कि वे वित्त प्रबंधक को हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक देंगे। प्रकाशन के अनुसार, एफआइए को जांच के दौरान पता चला कि अन्य खातों के अलावा, कर्मचारियों के वेतन खातों में विदेशी धन भी प्राप्त हुआ था।
एफआइए ने इससे पहले पीटीआइ निषिद्ध फंडिंग मामले (PTI prohibited funding case) की जांच के लिए छह सदस्यीय टीम का गठन किया था।
एआरवाइ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह जांच पाकिस्तान के तीन सदस्यीय चुनाव आयोग की पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में फैसला सुनाया कि पीटीआइ को 2014 से लंबित मामले में प्रतिबंधित धन प्राप्त हुआ था।
4 अगस्त को, पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ अयोग्यता का संदर्भ दायर करने का फैसला किया और संघीय कैबिनेट ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि पीटीआइ ने कुल 16 बैंक खातों का इस्तेमाल किया जो रिकार्ड में नहीं पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीटीआइ ने दान को पार्टी फंड के रूप में इस्तेमाल किया और इसकी जांच की जाएगी।
पाकिस्तान में पहली बार किसी राजनीतिक दल को विदेशी वित्त पोषित पार्टी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई सचिवालय के कर्मचारियों के खातों का इस्तेमाल विदेशी फंडिंग के लिए किया जाता था।
एआरवाइ न्यूज के अनुसार, औरंगजेब ने कहा कि इसीपी (ECP) के फैसले में पीटीआइ को 'विदेशी वित्त पोषित पार्टी' घोषित किया गया था।
आयोग ने पाया कि फंड रेसिंग में 34 देशों से दान लिया गया था। जियो न्यूज ने बताया कि इनमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया और UAE शामिल हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि पीटीआइ ने एक अमेरिकी व्यवसायी से धन लिया था। अपने फैसले में, इसीपी ने 'अज्ञात खातों' का अवलोकन किया और कहा कि खातों को छिपाना "संविधान का उल्लंघन" है।
इसके अलावा, यह पाया गया कि पीटीआइ के अध्यक्ष इमरान खान ने एक गलत नामांकन फार्म I जमा किया था।
इसीपी ने यह बताने के लिए पीटीआइ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया कि आयोग को प्राप्त धन को जब्त क्यों नहीं करना चाहिए?
प्रकाशन के अनुसार, इसीपी ने मामले की वाद सूची (cause list) जारी की थी। कारण सूची से पता चला कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीइसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा फैसले की घोषणा की जाएगी, जो सुबह जल्दी कार्यालय पहुंचे।
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