पाकिस्तान में शहबाज सरकार का कार्यकाल समाप्त, राष्ट्रपति ने की संसद भंग
पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार आधीरात को संसद भंग कर दी. संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही भंग कर दिया गया है. इसके साथ ही शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया. संसद को भंग करने को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नेशनल असेंबली को संविधान के आर्टिकल 58 के तहत भंग किया गया है. संसद का पांच साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त को खत्म होना था.
बता दें कि शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति अल्वी को पत्र लिखकर संसद को भंग करने की सिफारिश की थी. आर्टिकल 58 के तहत अगर राष्ट्रपति संसद भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश के 48 घंटे के भीतर असेंबली को भंग नहीं करते हैं तो यह स्वत: ही भंग हो जाएगी. संविधान से तहत शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष के पास केयरटेकर प्रधानमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए तीन दिन का समय है. अगर केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाती है तो असेंबली स्पीकर द्वारा गठित समिति के समक्ष इस मामले को भेजा जाएगा. यह समिति तीन दिनों के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगाएगी.
लेकिन अगर समिति भी तय समय के भीतर कोई फैसला नहीं ले पाती है तो अंतरिम पीएम के दावेदार लोगों के नाम को चुनाव आयोग के पास भेजा जाएगा. चुनाव आयोग दो दिनों के भीतर इस पर अंतिम फैसला लेगी.