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Mumbai मुंबई: टाटा स्टील को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन का आदेश मिला है, जिसमें कंपनी की कर योग्य आय ₹25,000 करोड़ से अधिक बढ़ाई गई है। इस आदेश के खिलाफ कंपनी ने बॉम्बे HC में याचिका दायर की है।
कंपनी ने बताया कि यह मूल्यांकन आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जो आयकर विभाग के उप आयुक्त (सर्कल 2(3)(1), मुंबई) द्वारा 13 मार्च को भेजे गए नोटिस के बाद सामने आया है। कंपनी का कहना है कि उसे दी गई कर छूट नियमों के तहत वैध है और पुनर्मूल्यांकन में गंभीर खामियां हैं।
टाटा स्टील ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती दे रही है क्योंकि कंपनी का मानना है कि कर निर्धारण में त्रुटियां हुई हैं और कर छूट का दावा वैध है।
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