Tamil Nadu Govt. ने सरकारी आदेशों को तमिल में जारी करने का निर्देश दिया

Chennai चेन्नई: भाषा पर जारी विवाद के बीच, तमिलनाडु सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी आदेशों (GO) को केवल तमिल में जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम तमिलनाडु आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1956 के तहत उठाया गया है।
तमिल विकास और सूचना सचिव ने विभागों के सचिवों और जिला कलेक्टरों को एक पत्र में यह निर्देश दिया है कि वे सभी दस्तावेज़ों पर केवल तमिल में हस्ताक्षर करें और विभागों के बीच सभी पत्राचार भी तमिल में ही हो।
सर्कुलर में कहा गया है कि सार्वजनिक पत्रों का उत्तर भी तमिल में दिया जाना चाहिए और संबंधित नोट्स और रिकॉर्ड्स को भी तमिल में रखा जाना चाहिए। यदि कोई सरकारी आदेश अंग्रेजी में जारी किया जाता है, तो उसे तमिल में अनुवादित करना होगा और तमिल विकास विभाग को भेजना होगा।
यह कदम उस विवाद के बीच आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नेताओं को आलोचना की थी कि वे अपने पत्रों पर तमिल में हस्ताक्षर नहीं करते।
