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मेरे खिलाफ की गई टिप्पणी वापस लें या मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें सत्यपाल मलिक: महबूबा मुफ्ती की चेतावनी

Neha Dani
20 Oct 2021 10:18 AM GMT
मेरे खिलाफ की गई टिप्पणी वापस लें या मुकदमे का सामना करने को तैयार रहें सत्यपाल मलिक: महबूबा मुफ्ती की चेतावनी
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यरही नहीं उच्च न्यायालय ने इस स्कीम की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से रोशनी ऐक्ट का फायदा उठाने वाले बयान को लेकर माफी की मांग की है। मुफ्ती ने कहा कि सत्यपाल मलिक अपने बयान को वापस लें अन्यथा वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में कहा था कि 2001 में आए रोशनी ऐक्ट का फायदा महबूबा मुफ्ती ने भी लिया था। इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि इस कानून का फायदा उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करा ली थी।

अब महबूबा मुफ्ती ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि सत्यपाल मलिक का बयान बेहद गैरजिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मेरी लीगल टीम सत्यपाल मलिक के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी कर रही है। वह या तो अपने बयान को वापस लें लें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने सत्यपाल मलिक के बयान का वीडियो शेयर करते हुए यह बात कही है। इस वीडियो में सत्यपाल मलिक यह कहते हुए दिख रहे हैं कि रोशनी ऐक्ट के तहत राज्य के पूर्व सीएम फारुक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने अपने नाम प्लॉट करा लिए थे।
यह कानून 2001 में फारूक अब्दुल्ला के सीएम कार्यकाल के दौरान ही लाया गया था। इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जाधारकों को कुछ रकम के बदले जमीन का अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया था। जमीन आवंटन से मिली राशि का इस्तेमाल राज्य में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए किया गया था। इसी के चलते इसका नाम रोशनी स्कीम पड़ा था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर स्कीम को रोक दिया गया था। यरही नहीं उच्च न्यायालय ने इस स्कीम की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था।


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