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पाकिस्तान में हैरान कर देने वाले कानून, गलती से किसी का भी फोन छूने पर 6 महीने की जेल

Renuka Sahu
25 Nov 2021 3:41 AM GMT
पाकिस्तान में हैरान कर देने वाले कानून, गलती से किसी का भी फोन छूने पर 6 महीने की जेल
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फाइल फोटो 

दुनिया के हर देश का अपना अलग कानून है. कई देशों के कानून काफी लचीले हैं, वहीं कई देशों के कानून काफी कठोर माने जाते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दुनिया के हर देश का अपना अलग कानून (Strange Laws) है. कई देशों के कानून (Strange laws in World) काफी लचीले हैं, वहीं कई देशों के कानून काफी कठोर (Strange laws in India) माने जाते हैं. कुछ ऐसे देश भी हैं, जिनके कानून काफी अजीबोगरीब (Strange laws in Saudi) होते हैं. ये कानून लोगों को हैरान करने वाले होते हैं. ऐसे ही कुछ कानून हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान (Strange laws in Pakistan) में भी हैं.

कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक ऐसा विधेयक पेश हुआ था, जिसे लेकर दुनियाभर में पाकिस्तान की खूब आलोचना हुई थी. दरअसल, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक प्रस्ताव पेश किया गया था. इस विधेयक में यह कहा गया था कि पाकिस्तान में युवक और युवतियों की शादी को 18 साल की उम्र होने पर अनिवार्य कर देना चाहिए.
सिर्फ यही नहीं विधेयक में यह प्रस्ताव भी था कि इसे नहीं मानने पर जेल की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए. इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का तर्क है कि इससे सामाजिक बुराइयां रुकेंगी और बलात्कार रोकने में मदद मिलेगी. इस कानून के सामने आने के बाद पाकिस्तान की दुनिया के सामने काफी फज़ीहत हुई थी. हालांकि पाकिस्तान में पहले से ही कई ऐसे विचित्र कानून हैं, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.
गलती से भी फोन छूने पर 6 महीने की जेल
पाकिस्तान में किसी का फोन छूने पर भी कानून है. यहां बिना इजाजत किसी का भी फोन छूना गैरकानूनी है. अगर किसी ने गलती से भी बिना इजाजत किसी अन्य का फोन छू लिया तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है. यह जुर्म करने वाले शख्स को 6 महीने की जेल हो सकती है.
फीस पर देना पड़ता है टैक्स
हमारे पड़ोसी देश में पढ़ाई करने पर भी छात्रों को टैक्स देना पड़ता है. यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च कर देता है, तो उसको अपनी फीस पर पांच प्रतिशत टैक्स भरना पड़ता है. पाकिस्तान में इसी डर से शायद लोगों का मन पढ़ाई की तरफ नहीं लगता.
अंग्रेजी अनुवाद करने पर होती है कड़ी कार्रवाई
पाकिस्तान में कुछ शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद करना गैरकानूनी माना जाता है. यहां अल्लाह, मस्जिद, रसूल या नबी आदि शब्दों का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं. अगर कोई शख्स इन शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है.
इस देश में जाने पर लगी है रोक
पाकिस्तान का नागरिक कभी इजरायल नहीं जा सकता. दरअसल, पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजरायल जाने की इजाजत नहीं देता. इसीलिए पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों को इजरायल जाने के लिए वीजा नहीं देती.
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