x
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे पर यात्रियों के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीबीसीएल) की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण एनटीबीसीएल को टोल संग्रह नहीं सौंप सकता, क्योंकि कंपनी ने पहले ही अपनी परियोजना लागत वसूल कर ली है।
पीठ ने कहा कि नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर "अपने अधिकार का अतिक्रमण" किया है और "जनता की कीमत पर कंपनी का अनुचित लाभ" हुआ है।
दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे के लिए रियायतकर्ता नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने वाहनों से टोल या उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2016 में अपने आदेश में 9.2 किलोमीटर लंबे डीएनडी फ्लाईवे पर टोल संग्रह पर रोक लगा दी थी और रियायतकर्ता समझौते को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था। (एएनआई)
Tagsसुप्रीम कोर्टडीएनडी फ्लाईवेSupreme CourtDND Flywayआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Rani Sahu
Next Story