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श्रीलंका के 22वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, अब संसद में दो तिहाई बहुमत की है जरूरत

Rounak Dey
6 Sep 2022 8:13 AM GMT
श्रीलंका के 22वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी, अब संसद में दो तिहाई बहुमत की है जरूरत
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बता दें कि श्रीलंका ने आईएमएफ से 3 बिलियन डालर ऋण की मांग की थी।

श्रीलंका (Sri Lanka) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश के संविधान में 22वें संशोधन की मांग वाले विधेयक पर अपनी सहमति दे दी है। स्पीकर ने मंगलवार को बताया कि इसे संसद में 2 तिहाई बहुमत के साथ मंजूरी मिल सकती है। वहीं विधेयक के कुछ खंडों को देशव्यापी जनमत संग्रह (referendum) की जरूरत है। 22वें संशोधन के लिए विधेयक के मसौदा संसद को सशक्त बनाने के मकसद से तैयार किया गया है। इसे देश के कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 22वें संशोधन 21A नाम दिया गया था जिसे 20A की जगह लेनी है। देश की चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच संशोधन को लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि इसी आर्थिक संकट के कारण देश की राजधानी में हंगामा हुआ।



आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) से गुजर रहे श्रीलंका ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मदद की गुहार लगाई थी। ऐसे में बुधवार को श्रीलंका ने आईएमएफ के साथ समझौता किया है। जिसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को कर सकता है। बता दें कि श्रीलंका ने आईएमएफ से 3 बिलियन डालर ऋण की मांग की थी।

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