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स्पाइसजेट को इंजन लीज़ बकाया को लेकर 12 मिलियन डॉलर की दिवालियापन याचिका

Prachi Kumar
30 May 2024 6:59 AM GMT
स्पाइसजेट को इंजन लीज़ बकाया को लेकर 12 मिलियन डॉलर की दिवालियापन याचिका
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नई दिल्ली: किफायती विमानन सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि विमान इंजन लीजिंग के बकाए को लेकर एयरलाइन के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में एक नई दिवालियेपन याचिका दायर की गई है। यह जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है। इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही की मांग करते हुए याचिका दायर की है। लीज देने वाली कंपनी का दावा है कि स्पाइसजेट पर उसके लीज पर लिए गए विमान इंजन के लिए 12 मिलियन डॉलर बकाया है। इंजन लीज देने वाली यह कंपनी उन कई लेनदारों में से एक है, जिन्होंने एयरलाइन पर भुगतान में चूक करने का आरोप लगाते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इंजन वापस लेने की भी मांग की है। स्पाइसजेट ने तर्क दिया है कि लीज देने वाली कंपनी का डिमांड नोटिस दिवालियेपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत आवश्यक प्रारूप का अनुपालन नहीं करता है।
एयरलाइन ने जवाब देने के लिए और समय मांगा और कहा कि उसे बुधवार सुबह ही दस्तावेज मिले हैं।
हालांकि, लीज देने वाली कंपनी ने डिफॉल्ट के सबूत के तौर पर कंपनियों के बीच ईमेल एक्सचेंज उपलब्ध कराए हैं। बुधवार को स्पाइसजेट के शेयरों में 0.23% की गिरावट देखी गई और यह 57.19 रुपये पर बंद हुआ। एयरलाइन का बाजार पूंजीकरण 4,480.29 करोड़ रुपये रहा। यह घटनाक्रम स्पाइसजेट और कलानिधि मारन के बीच लंबे समय से चले आ रहे शेयर हस्तांतरण मामले में हाल ही में हुए विवाद के बाद हुआ है। स्पाइसजेट ने पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को पहले दिए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मई को एकल न्यायाधीश की पीठ के पिछले आदेश को पलट दिया, जिसमें स्पाइसजेट को कानूनी सलाह के आधार पर रिफंड का दावा करने की अनुमति दी गई। हालांकि, केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं हैं।
उन्होंने एयरलाइन और उसके प्रमुख अजय सिंह से 1,323 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना मांगने की योजना की घोषणा की है।
स्पाइसजेट ने केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये दावे कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और ये मध्यस्थ न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "पहले खारिज किए गए दावों का ही दोहराव" मात्र हैं।

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