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दक्षिण कोरिया: हिरासत में यून, बोले मार्शल लॉ लगाना अपराध नहीं ये राष्ट्रपति का अधिकार

jantaserishta.com
15 Jan 2025 9:40 AM GMT
दक्षिण कोरिया: हिरासत में यून, बोले मार्शल लॉ लगाना अपराध नहीं ये राष्ट्रपति का अधिकार
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सोल: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बुधवार को दावा किया कि "मार्शल लॉ कोई अपराध नहीं है।" उन्होंने अपनी हिरासत के बाद एक हस्तलिखित पत्र में मार्शल लॉ का बचाव किया। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के अपने आदेश से संबंधित विद्रोह के आरोपों पर पूछताछ के लिए जांचकर्ताओं द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद, यून ने फेसबुक पोस्ट में अपने पहले के दावों को दोहराया।
यून ने अपने हस्तलिखित पत्र की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "मार्शल लॉ कोई अपराध नहीं है। मार्शल लॉ राष्ट्रीय संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग है। " यून, जिन्हें14 दिसंबर को नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग लगाए जाने के बाद से निलंबित कर दिया गया है- ने तर्क दिया कि उनके लगाए मार्शल लॉ को विद्रोह के बराबर बताने वाली कहानी "वास्तव में बेतुकी है।"
उन्होंने इसे "एक धोखाधड़ी वाला महाभियोग" बताया। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान यून के गवाही देने से इनकार के बाद पत्र साझा किया गया था।
इससे पहले दिन में, जांचकर्ताओं ने यून को उनके निवास पर हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों (सीआईओ) के अनुसार, यून को हिरासत में लेने के लिए वारंट सुबह साढ़े दस बजे के करीब जारी किया गया, यह पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। यून को लेकर वाहनों का एक काफिला कुछ ही देर बाद मध्य सोल में राष्ट्रपति निवास परिसर से निकल गया, जो सोल के दक्षिण में ग्वाचेन में सीआईओ कार्यालय की ओर बढ़ रहा था।
यून को पूछताछ के लिए कार से उतरते और कार्यालय में प्रवेश करते देखा गया। उम्मीद की जा रही है कि जांचकर्ता 48 घंटे के भीतर औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट मांगेंगे। यून पर विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप हैं।
उन पर 3 दिसंबर की रात को मार्शल लॉ घोषित करने के बाद नेशनल असेंबली में सेना भेजने का आरोप है, ताकि सांसदों को डिक्री के खिलाफ मतदान करने से रोका जा सके। पूछताछ के बाद यून को सीआईओ कार्यालय के पास उइवांग स्थित सोल डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
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