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South Korea सियोल : दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल के महाभियोग पर संवैधानिक न्यायालय के फैसले से ठीक दो दिन पहले, बुधवार को दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री चोई सांग-मोक के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में पेश किया गया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) के नेतृत्व में लाए गए प्रस्ताव में चोई पर, जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, अन्य कारणों के अलावा संवैधानिक न्यायालय में नौवें न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी करने का आरोप लगाया गया है।
दिसंबर के अंत में, चोई ने नौ सदस्यीय पीठ में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की, लेकिन विपक्ष द्वारा अनुशंसित न्यायाधीश उम्मीदवार मा यून-ह्युक की नियुक्ति नहीं की, क्योंकि उन्होंने द्विदलीय सहमति की आवश्यकता बताई थी। डीपी ने यूं के महाभियोग की संभावना को बढ़ाने के लिए चोई पर वामपंथी न्यायधीश को नियुक्त करने का दबाव बनाया था, जिसके लिए इसे बरकरार रखने के लिए कम से कम छह न्यायाधीशों की सहमति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, न्यायालय में आठ न्यायाधीश हैं।
कानून के अनुसार, नेशनल असेंबली को महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान करना चाहिए, योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया। यह स्पष्ट नहीं है कि मतदान कब होगा क्योंकि न्यायालय शुक्रवार को यह तय करने वाला है कि यूं को पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। इससे पहले दिन में, दक्षिण कोरियाई विपक्षी नेता ली जे-म्यांग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संवैधानिक न्यायालय राष्ट्रपति यूं सुक योल के महाभियोग पर "उचित" फैसला सुनाएगा।
मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के ली ने यह टिप्पणी उस समय की जब न्यायालय शुक्रवार को यह तय करने वाला था कि यूं को पद से हटाया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। सियोल शहर के एक विरोध तंबू में आयोजित पार्टी मीटिंग के दौरान ली ने कहा, "हम, लोगों के साथ, संविधान के आदर्शों और मूल्यों, इसके संवैधानिक कर्तव्यों, लोगों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों और ऐतिहासिक मिशन की भावना के आधार पर संवैधानिक न्यायालय द्वारा उचित निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रतीक्षा करेंगे।" ली ने न्यायालय को संवैधानिक व्यवस्था का "सबसे ऊंचा और अंतिम गढ़" बताया और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा में इसके महत्व को रेखांकित किया। दक्षिण कोरियाई संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि वह शुक्रवार को सुबह 11 बजे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल के महाभियोग पर अपना फैसला सुनाएगा, जिससे दिसंबर में मार्शल लॉ लागू होने के बाद से देश में व्याप्त राजनीतिक उथल-पुथल के खत्म होने की उम्मीद जगी है। न्यायालय ने मंगलवार को प्रेस को दिए गए नोटिस में कहा कि फैसला न्यायालय से सुनाया जाएगा और आम लोगों की उपस्थिति के साथ-साथ लाइव प्रसारण की अनुमति दी जाएगी। (आईएएनएस)
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