South Korea: संविधानिक अदालत 4 अप्रैल को योन सुक-योल के महाभियोग पर फैसला करेगी

South Korea साउथ कोरिया: दक्षिण कोरिया की संविधानिक अदालत ने राष्ट्रपति योन सुक-योल के महाभियोग पर फैसला 4 अप्रैल को सुनाने की तारीख घोषित की है। अदालत ने कहा है कि यह फैसला 11 बजे (0200 GMT) सुनाया जाएगा और इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। योन पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर में बिना वैध कारण के मार्शल लॉ लागू किया, जो उनके संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन था।
योन ने कहा है कि उनका उद्देश्य पूरी तरह से सैन्य शासन लागू करना नहीं था, बल्कि विपक्षी पार्टी की संसद में बहुमत के दुरुपयोग को लेकर जनता को चेतावनी देना था। यह निर्णय दक्षिण कोरिया की राजनीति में गहरे मतभेद और संघर्ष को जन्म दे रहा है, और जनता के बीच भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है।
यदि योन को महाभियोग के बाद पद से हटा दिया जाता है, तो 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता होगी। योन पर अलग से आपराधिक मुकदमा भी चल रहा है, जिसमें मार्शल लॉ की घोषणा के लिए उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया है।





