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सिंगापुर: मानव तस्करी के मामले में भारतीय को 41 माह की सजा, 15 लाख का लगा जुर्माना

Neha Dani
20 April 2022 11:14 AM GMT
सिंगापुर: मानव तस्करी के मामले में भारतीय को 41 माह की सजा, 15 लाख का लगा जुर्माना
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यह क्लब उनके लिए एक जेल था। यह तीनों महिलाएं क्लब की तीसरी मंजिल स्थित आवास में रहती थीं।

सिंगापुर में एक मनोरंजन क्लब के भारतीय संचालक को भारत से तीन महिला डांसरों को मानव तस्करी कर लाने और उनमें से दो के साथ मारपीट करने के आरोप सजा सुनाई गई है। आरोपी शख्स के लिए 41 महीने की सजा का एलान किया गया है। इतना ही नहीं, साथ ही उस पर बीस हजार डालर (करीब 15,28,428 रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है।

तीनों महिलाओं को भारत वापस भेजा गया
सिंगापुर के मानवशक्ति मंत्रालय (एमओएम) ने बताया कि 'जय हो क्लब' के संचालक अलगार सुब्रह्मण्यन (47) ने इन महिलाओं से इतनी अधिक रकम की मांग कर दी कि वह चुका नहीं पाईं और उन्होंने काम छोड़कर जाने की इच्छा जताई। एमओएम की ओर से इन तीनों भारतीय महिलाओं को भारत वापस भेजा जा चुका है।
महिलाओं को नहीं मिला था वेतन
बताया जा रहा है कि इन महिला डांसरों को छह महीने के कांट्रैक्ट पर वर्ष 2016 में सिंगापुर लाया गया था, लेकिन तब से अब तक उन्हें कोई वेतन दिया ही नहीं गया था। इन महिलाओं को कस्टमरों को अपने साथ नाचने देना होता था और रकम के बदले छूने की इजाजत देने का भी दबाव बनाया जाता था।
पासपोर्ट, मोबाइल भी छीन लिया था
सुब्रह्मण्यन ने इन महिलाओं के पासपोर्ट, वर्क परमिट और मोबाइल फोन तक छीन लिए थे। साथ ही उन्हें धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मंजूरी के बगैर भारत लौटीं तो वह उन्हें भारी नुकसान पहुंचाएगा। सुब्रह्मण्यन पर मानव तस्करी समेत चार आरोप लगे हैं। पीड़िताओं ने भी बताया कि उन्हें परिसर छोड़कर जाने की इजाजत नहीं थी। यह क्लब उनके लिए एक जेल था। यह तीनों महिलाएं क्लब की तीसरी मंजिल स्थित आवास में रहती थीं।


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