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Singapore: कोर्ट ने भारतीय मूल के व्यक्ति को सुनाई सजा, नौकरानी पर हमले का लगा आरोप

Gulabi
17 Aug 2021 12:17 PM GMT
Singapore: कोर्ट ने भारतीय मूल के व्यक्ति को सुनाई सजा, नौकरानी पर हमले का लगा आरोप
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सिंगापुर की कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है

सिंगापुर, एजेंसी। सिंगापुर की कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे अपनी नौकरानी पर हमले व उसे अपशब्द कहने का दोषी माना गया है। पीड़‍ित नौकरानी भी भारत की ही रहने वाली है। द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार राजमणिक्कम सुरेश कुमार (35) को नौकरानी वाडिवेल पर हमले व उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य करने के आरोप में दोषी माना गया है।

यह नौकरानी पहली बार सिंगापुर आई है और वह यहां अपने पति की चाची, जो कि खुद भी घरेलू नौकरानी के अलावा किसी को नहीं जानती। पीड़‍िता को राजमणिक्कम ने अप्रैल 2018 में 400 सिंगापुर डालर प्रति माह की दर से काम पर रखा था। उसका जिम्मे सफाई व खाना बनाना समेत अन्य घरेलू कामकाज थे। सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक थियागेश सुकुमारन ने कोर्ट को बताया कि 18 अक्टूबर 2018 में को राजमणिक्कम घर लौटा तो नशे में था। उस वक्त पीड़‍िता किचन में आरोपित के लिए थोसाई नामक कोई व्यंजन बना रही थी।
खाने की मेज पर चटनी का कटोरा रखने के बाद, वह किचन में लौट आई और एक चम्मच की तलाश करने लगी, जिसका उपयोग वह भोजन तैयार करने के लिए कर रही थी। सुकुमारन ने कहा कि जब वह ऐसा कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि आरोपित उसके बगल में खोंचा पकड़े हुए खड़ा था। इससे उसने उसका बायां हाथ जला दिया। इसके बाद जुलाई 2018 में नौकरानी ने अपने एजेंट को राजमणिक्कम के बर्ताव के बारे में बताया। इस पर एजेंट ने आरोपित की पत्नी से मामले की शिकायत की।
गवाही के दौरान पीड़‍िता ने कहा कि आरोपित की पत्नी उसके पास आई थी और उसने कहा कि कोई समस्या हो तो एजेंट से शिकायत करने के बजाय उसे बताए। सुनवाई के दौरान आरोपित ने अपराध कुबूल नहीं किया और सफाई भी नहीं दी। सिंगापुर में नौकर को गर्म चीज से दागने व हमला करने पर 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रविधान है। इस मामले में आरोपित को एक साल की सजा सुनाई गई है।
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