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Karachi [Pakistan] कराची [पाकिस्तान], 4 अक्टूबर एआरवाई न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध सरकार ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और डिमेरिट पॉइंट्स की व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था मोटर वाहन अध्यादेश 1965 की धारा 121-ए के तहत, 12वीं अनुसूची में संशोधन के बाद लागू की गई है। मंत्री शरजील मेमन ने व्यवस्था और जुर्माने के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सरकार गलत दिशा में गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि नई सूची में जुर्माने वाहन के प्रकार के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। मेमन ने बताया कि मोटरसाइकिलों की ओवरस्पीडिंग पर 5000 रुपये, कारों पर 15,000 रुपये और भारी वाहनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि तेज गति से गाड़ी चलाने पर आठ डिमेरिट पॉइंट्स भी शामिल किए जाएँगे।
मेमन ने कहा कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और छह डिमेरिट पॉइंट भी लगाए जाएँगे। लापरवाही से वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और आठ डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं। शरजील मेमन ने ज़ोर देकर कहा कि लोगों को बिना हेलमेट के साइकिल चलाने, गलत लेन में गाड़ी चलाने, धुंधले शीशे का इस्तेमाल करने और बसों की छत से सवार होने पर सज़ा दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जुर्माना वसूलने के बजाय अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, 10 अगस्त, 2025 तक कराची शहर में सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 536 मौतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 60 मौतें ट्रकों से जुड़ी दुर्घटनाओं से जुड़ी थीं। जियो न्यूज़ के अनुसार, इस साल शहर में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिनमें से कई में मौतें हुई हैं और लोगों में गुस्सा भड़क गया है। कई मामलों में, गुस्साई भीड़ ने ज़िम्मेदार वाहनों में आग लगाकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आज सुबह राशिद मिन्हास रोड पर एक दुखद घटना घटी, जहाँ दो भाई-बहनों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ ने कम से कम सात डंपर ट्रकों में आग लगा दी। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों की पहचान 22 वर्षीय महनूर और उसके 14 वर्षीय भाई अहमद रज़ा के रूप में हुई है।
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