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'अयोग्य' लड़ाकों के प्रबंधन पर कारण बताओ आदेश जारी

Gulabi Jagat
13 Jun 2023 4:10 PM GMT
अयोग्य लड़ाकों के प्रबंधन पर कारण बताओ आदेश जारी
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सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सशस्त्र संघर्ष में शामिल 'अयोग्य' लड़ाकों के प्रबंधन के संबंध में उचित निर्णय नहीं लेने के लिए कारण बताओ आदेश जारी किया।
न्यायमूर्ति सपना मल्ला प्रधान की एकल पीठ ने आज इसी मामले में सीपीएन (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और पार्टी के तत्कालीन नेता डॉ बाबूराम भट्टराई के खिलाफ आदेश जारी किया।
शीर्ष अदालत ने यह आदेश भी जारी किया है कि मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाया जाए।
तत्कालीन सीपीएन (माओवादी) पार्टी के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष में शामिल युवा लड़ाकों को 'अयोग्य' माना गया और उन्हें नेपाल सेना के साथ एकीकृत करते हुए शिविर से बाहर कर दिया गया।
लेनिन बिस्टा और अक्षम समझे जाने वाले अन्य लड़ाकों ने अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए अदालत में मामला दर्ज कराया था कि पार्टी के निर्णय ने उनके उचित प्रबंधन में योगदान नहीं दिया।
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