
Dhaka ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। उनके भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीकी और भतीजी ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी और अज़मीना सिद्दीकी को भी दो अलग-अलग भ्रष्टाचार के मामलों में सज़ा सुनाई गई है। राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट से जुड़े प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी के आरोप हैं। इस मामले में शेख हसीना और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। ढाका की कोर्ट-4 के स्पेशल जज रबील आलम ने आज इस मामले में फैसला सुनाया।
हसीना को हर मामले में पांच-पांच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, कुल मिलाकर दस साल। ट्यूलिप सिद्दीकी को चार साल और हसीना की भतीजियों को सात-सात साल की सज़ा सुनाई गई। इस मामले में सरेंडर करने वाले राजुक सदस्य खुर्शीद आलम को एक साल जेल की सज़ा सुनाई गई। सभी आरोपियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें छह साल और जेल में रहना होगा।
ACC के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तारिक इस्लाम खान मनिमूल हसन लिपन ने हसीना को दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की।





