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Bangladesh बांग्लादेश: बांग्लादेश आईसीटी (अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण) ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल बांग्लादेश में हुए दंगों के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया। न्यायाधिकरण ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं की मुख्य सूत्रधार थीं। इसने एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान को भी मौत की सज़ा सुनाई।
आईसीटी के तीन न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि पुलिस ने आशुलिया और चंखरपुल सहित कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना इन हत्याओं की सूत्रधार थीं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शवों को जला दिया था। इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि शेख हसीना ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सत्ता बनाए रखने के लिए बल प्रयोग किया था। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा, "प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने संगठित तरीके से प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश दिया था। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर वे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, हसीना ने अपने सहयोगी शकील को उनका विरोध करने वाले 226 लोगों को मारने का आदेश दिया था।" अदालत ने कहा कि हसीना ने छात्रों को नफ़रत भरे भाषणों से भड़काया।
पीठ के एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "उन्होंने छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस को उनके शव जलाने का आदेश दिया गया। पुलिस की गोलीबारी में एक छात्र संघ नेता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ी अनियमितताएँ थीं। हसीना सरकार ने सरकारी डॉक्टर को धमकाकर पाँच बार रिपोर्ट बदली। अभियोजन पक्ष पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम सज़ा की माँग कर रहा है। उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों को देखते हुए, दुनिया की कोई भी अदालत उन्हें अधिकतम सज़ा देगी।" फैसले के मद्देनजर आईसीटी के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
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