निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में बोला गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भंग कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी।
इस्लामाबाद। पाक के पीएम शहबाज शरीफ की राय पर बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ को उसके पांच वर्ष के कानूनी कार्यकाल की समापन से तीन दिन पहले भंग कर दिया।
इसके साथ ही राष्ट्र में आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में बोला गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भंग कर दिया गया है।
शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी।
पाकिस्तान मुसलमान लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन गवर्नमेंट और दो दिन सत्ता में रह सकती थी और 11 अगस्त को संसद भंग करना चाहती थी, लेकिन उसका मानना है कि कारावास में बंद पूर्व पीएम इमरान की पार्टी के पूर्व नेता राष्ट्रपति अल्वी निचले सदन को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी करने से इनकार कर सकते हैं।
‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम शहबाज ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली भंग करने के लिए एक पत्र भेजा, जिससे कार्यवाहक पीएम की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारम्भ हो सकेगी।
संसद के निचले सदन का कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले पीएम शहबाज की ओर से इसे भंग करने की राय राष्ट्रपति अल्वी को भेजी गई है। राष्ट्रपति अल्वी या तो नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी कर सकते हैं या इसमें 48 घंटे की देरी कर सकते हैं।
नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने की सूरत में पाक निर्वाचन आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। यदि नेशनल असेंबली ने अपना कानूनी कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।