विश्व
सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रंप ने नागरिकता नियमों पर किए हस्ताक्षर
Tara Tandi
7 Aug 2026 2:04 PM IST

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Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) के नियमों को सीमित करने के लिए दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। प्रशासन का यह नया कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पिछले ऑर्डर के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद उठाया गया है।
व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में नए ऑर्डर पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़ा फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, और यह फैसला बहुत कम अंतर से आया था। इसलिए हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं।"
व्हाइट हाउस के अनुसार, इनमें से एक ऑर्डर "बर्थ टूरिज्म" को निशाना बनाता है। बर्थ टूरिज्म का मतलब है किसी विदेशी का नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा पर अमेरिका में आकर अमेरिकी ज़मीन पर बच्चे को जन्म देना, या किसी विदेशी द्वारा ऐसी एंट्री में मदद करना।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरा ऑर्डर उन लोगों की परिभाषा का दायरा बढ़ाता है जो जन्म के आधार पर नागरिकता पाने के हकदार नहीं हैं। इनमें विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, किसी खास विदेशी आतंकवादी संगठन के सदस्यों के बच्चे, और नागरिकता पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों के बच्चे शामिल हैं।
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन (जिसे 1868 में मंज़ूरी मिली थी) में कहा गया है कि "अमेरिका में पैदा हुए या नेचुरलाइज़्ड (कानूनी प्रक्रिया से नागरिक बने) सभी लोग, जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ वे रहते हैं।"
20 जनवरी, 2025 को - उनके दूसरे कार्यकाल के उद्घाटन के दिन - ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता से जुड़ा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस ऑर्डर में कहा गया है कि अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी रूप से मौजूद लोगों से पैदा हुए बच्चे अमेरिका के "अधिकार क्षेत्र" में नहीं आते हैं, और इसलिए वे 14वें संशोधन या इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत नागरिकता के हकदार नहीं हैं।
कई माता-पिता ने मुकदमा दायर किया - कुछ ने अपनी ओर से और कुछ ने अपने बच्चों की ओर से। कई निचली अदालतों ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, और वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी लागू नहीं हो पाया।
30 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के वोट से ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया जिसमें बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों या अस्थायी निवासियों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता देने से मना किया गया था। इस तरह कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता के अधिकार को बरकरार रखा।
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