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व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किसी लड़की को 'लाल दिल' इमोजी भेजना कुवैत और सऊदी अरब साम्राज्य (केएसए) में अय्याशी के लिए उकसाने का अपराध माना जाता है।
रविवार 30 जुलाई को कुवैती वकील हया अल-शाल्ही के अनुसार, इस अपराध के दोषी लोगों को दो साल तक की जेल और 2,000 कुवैती दीनार (5,35,584 रुपये) से अधिक का जुर्माना नहीं हो सकता है।
इसी तरह, सऊदी अरब में व्हाट्सएप पर 'लाल दिल' इमोजी भेजने पर दो से पांच साल की जेल हो सकती है, साथ ही 100,000 सऊदी रियाल (21,92,588 रुपये) का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
تعقيباً على مانشر امس
— المحاميه /هيا محمد الشلاحي (@lawyeralshlahy) July 30, 2023
اي نعم القانون يعاقب بافعال التحرش
وممكن تقاس هذه الافعال والاشارات والتلميحات بتكراراها على الطرف الاخر
سواء مرأه او رجل وكان رافض هذه الافعال
بالتحرش ( محتوى المحادثه برموزها)
وتندرج قانونياً بجريمة التحريض على الفسق والفجور ويثبت فيها القصد الجنائي pic.twitter.com/q3pQDNLXKR
सऊदी साइबर क्राइम विशेषज्ञ के अनुसार, व्हाट्सएप पर लाल दिल भेजने को देश के अधिकार क्षेत्र में "उत्पीड़न" के रूप में समझा जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर पांच साल की जेल के साथ जुर्माना 300,000 सऊदी रियाल (65,77,838 रुपये) तक पहुंच सकता है।

Deepa Sahu
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