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SC ने खारिज की गर्भपात की गोली पर रोक लगाने की मांग

Teja
22 April 2023 8:04 AM GMT
SC ने खारिज की गर्भपात की गोली पर रोक लगाने की मांग
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सुप्रीम : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्भपात की सबसे आम विधि में इस्तेमाल की जाने वाली दवा तक महिलाओं की पहुंच को बरकरार रखा। कोर्ट ने निचली अदालत के प्रतिबंधों को खारिज करते हुए मुकदमा जारी रखा है। बता दें, मिफेप्रिस्टोन टैबलेट से जुड़ी कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब टेक्सास में एक संघीय न्यायाधीश ने मिफेप्रिस्टोन पर देशव्यापी बैन लगाने का आदेश दिया। कहा गया था कि दवा का इस्तेमाल जन्म लेने से पहले ही बच्चे की हत्‍या करने के ल‍िए क‍िया जा रहा है।

मिफेप्रिस्टोन टैबलेट का इस्तेमाल आमतौर पर गर्भपात के लिए किया जाता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मिफेप्रिस्टोन के गोलियों का सेवन करने को लेकर मान्यता दे रखी है। अमेरिका के टेक्सास और वाशिंगटन में फेडरल जजों ने 7 मार्च 2023 को मिफेप्रिस्टोन दवा को बैन करने का फैसला सुनाया था। अमेरिका में जिन राज्यों ने गर्भपात पर रोक लगाई है, उन पर गोलियों की डिलीवरी रोकने के उपायों पर विचार चल रहा है।

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