- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- SC ने इलाहाबाद HC को...
दिल्ली-एनसीआर
SC ने इलाहाबाद HC को इरफान सोलंकी की याचिका पर 10 दिन के भीतर फैसला करने का दिया निर्देश
Gulabi Jagat
21 Oct 2024 10:27 AM GMT
x
New Delhiनई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इरफ़ान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों में फ़ैसला करने का निर्देश दिया, जिसमें आगजनी के मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है । न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सोलंकी की याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा। उत्तर प्रदेश की स्थानीय अदालत ने कानपुर में एक महिला के घर में आग लगाने से संबंधित मामले में सोलंकी और अन्य को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें सात साल जेल की सज़ा सुनाई है।
सोलंकी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा की अवधि पर रोक लगाने की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। सोलंकी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में कानपुर जिले के सीसामऊ से 2022 का विधानसभा चुनाव जीता था , को दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे पहले जून में कानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने आगजनी के एक मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी समेत तीन अन्य को 7 साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी । 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी , रिजवान सोलंकी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई और आरोप लगाया कि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य ने साजिश के तहत उसके घर में आग लगा दी ताकि वे उसकी जमीन पर कब्जा कर सकें। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। (एएनआई)
Tagsसुप्रीम कोर्टइलाहाबाद हाईकोर्टइरफान सोलंकीइलाहाबादहाईकोर्टSupreme CourtAllahabad High CourtIrfan SolankiAllahabadHigh Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Gulabi Jagat
Next Story