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सऊदी अरब: टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी लागू

Shiddhant Shriwas
13 July 2022 2:55 PM GMT
सऊदी अरब: टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य वर्दी लागू
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रियाद: किंगडम ऑफ सऊदी अरब के ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का नया नियम जिसके तहत टैक्सी ड्राइवरों को वर्दी पहनना अनिवार्य है, मंगलवार 12 जुलाई से लागू हो गया है।

मई में घोषित निर्णय, निजी किराए के वाहनों सहित सभी प्रकार की टैक्सियों और राइड-हेलिंग सेवाओं के पुरुष और महिला ड्राइवरों पर लागू होता है।

पुरुष चालक को राष्ट्रीय पोशाक या लंबी बाजू वाली ग्रे शर्ट, काली पतलून और एक काली बेल्ट पहननी चाहिए। आवश्यकतानुसार जैकेट पहनी जा सकती है। एक महिला चालक जैकेट या कोट के साथ अबाया या ब्लाउज और पतलून पहन सकती है। सभी वाहन चालकों को अपना पहचान पत्र भी साथ रखना होगा।

टीजीए ने कहा कि ड्राइवरों के लिए वर्दी पहनने की आवश्यकता का उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और लाभार्थियों के अनुभव में सुधार के अलावा, सार्वजनिक फिटनेस नियमों के अनुरूप उनकी समग्र उपस्थिति को मानकीकृत और सुधारना है।

टैक्सी गतिविधि के उल्लंघन और दंड की सूची के अनुसार, अनुमोदित पोशाक का पालन नहीं करने वाले ड्राइवरों पर 500 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा।

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